सार्वजनिक वाहनों पर चालक की जानकारी देना अनिवार्य: 25 जुलाई तक नाम, मोबाइल और आधार नंबर वाहन पर अंकित करना होगा – जौनपुर समाचार

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक नया नियम लागू किया गया है। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह द्वारा 10 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, अब सभी सार्वजनिक वाहन चालकों को अपना विवरण वाहन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
इस नियम के तहत वाहन चालक का नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर वाहन के अगले और पिछले हिस्से में साफ-साफ लिखा होना चाहिए। यह नियम ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला जैसी सभी सवारी सेवाओं पर लागू होगा।
आदेश के पालन के लिए वाहन मालिकों को 15 दिनों की मोहलत दी गई है, यानी 25 जुलाई तक सभी वाहनों पर यह विवरण अंकित होना चाहिए। निर्धारित समयसीमा के बाद नियम का उल्लंघन करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, ऐसे वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र भी रद्द किया जा सकता है।
इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में अपराधों की रोकथाम करना और यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, को अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव देना है। किसी भी आपात स्थिति में चालक की पहचान करना आसान हो सकेगा।