NDLS रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के लिए नया निर्देश जारी, अब RPF से लेनी होगी पूर्व अनुमति।


दिल्ली रेल संभाग ने नई सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई, अब RPF से लेनी होगी पूर्व अनुमति
दिल्ली रेल संभाग ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है। इसके तहत, स्टेशन अधिकारी प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 16 तक किसी भी ट्रेन के आगमन से पहले रेलवे सुरक्षा बल (RPF) से मंजूरी लेंगे। यह फैसला 15 फरवरी को प्लेटफॉर्म संख्या 14 के पास सीढ़ियों पर हुई भगदड़ जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लिया गया है, जिसमें 18 यात्रियों की मौत हुई थी और कई घायल हो गए थे।
स्टेशन अधिकारियों के लिए नई प्रक्रिया लागू
दिल्ली रेल संभाग ने 19 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर स्टेशन अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 से 16 पर किसी भी ट्रेन के ठहराव से पहले आरपीएफ से अनुमति लेनी होगी। यह निर्णय उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज) और उत्तर रेलवे के लखनऊ एवं मुरादाबाद मंडलों में भारी भीड़ और ट्रेन देरी के कारण लिया गया है।
आरपीएफ से मंजूरी के बाद ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर ठहराव मिलेगा
सर्कुलर के अनुसार, स्टेशन अधिकारी ट्रेन के आगमन से 15 मिनट पहले पावर केबिन में तैनात आरपीएफ कर्मियों को सूचना देंगे और प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी देंगे। आरपीएफ कर्मी सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष और फुट ओवर ब्रिज/प्लेटफॉर्म पर तैनात जवानों से समन्वय कर भीड़ की स्थिति का आकलन करेंगे। मंजूरी मिलने के बाद ही ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
प्रस्थान करने वाली ट्रेनों पर भी रहेगी निगरानी
सर्कुलर के अनुसार, न केवल आगमन बल्कि प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी। ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लाने से पहले आरपीएफ से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। हालांकि, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 तक सामान्य परिचालन जारी रहेगा और आरपीएफ की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।