मुख्तार अंसारी केस | माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर बड़ा खतरा, आपराधिक मामले में 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये जुर्माना

 

लखनऊ: गाजीपुर की अदालत ने माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, कोर्ट ने इसी मामले में सोनू यादव को 5 साल की सजा और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले अदालत ने मुख्तार अंसारी को गुरुवार (26 अक्टूबर) को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था।

उल्लेखनीय है कि पुलिस ने साल 2009 में हुए कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन अटैक केस में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि, पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में उसे 120 बी यानी साजिश रचने का आरोपी बनाया था, लेकिन पुलिस साजिश में शामिल होने को साबित नहीं कर पाई थी। जिसकी वजह से दोनों ही मामलों में वे बरी हो गए थे। लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और 10 साल की सजा सुनाई।

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मुख्तार अंसारी की 10 साल की जेल पर गाजीपुर के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (आपराधिक) नीरज श्रीवास्तव ने कहा, ”मुख्तार अंसारी और उसके साथी सोनू यादव के खिलाफ 2010 में थाना करंडा में धारा 482 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी को लेकर कल दोनों को दोषी करार दिया गया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जबकि उसके साथी सोनू को 5 साल की जेल की सजा और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।”

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